RANCHI: हाईकोर्ट ने सरकारी और निजी वाहनों पर नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार को नेम प्लेट और बोर्ड लगाने वालों के अधिकृत और अनधिकृत लोगों के लिए जारी अधिसूचना के तहत कार्रवाई करने को कहा है.
बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने कहा कि नियमित अभियान जारी रखने से लोग जागरूक भी होंगे. इसके साथ ही अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी. इस मामले में गजाला तनवीर ने जनहित याचिका दायर की थी. प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता फैसल अल्लान ने कोर्ट को बताया कि सरकारी और निजी वाहनों में नाम और पद का बोर्ड लगाकर जन प्रतिनिधि, अधिकारी और अन्य लोग चलते हैं. जो MV एक्ट के प्रावाधानों का उल्लंघन है. लेकिन ऐसे वाहनों के खिलाफ सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है.