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उत्तराखंड में लागू हुआ UCC, हलाला, बहुविवाह, तीन तलाक पर पूरी तरह से लगेगी रोक- CM धामी

UCC in Uttarakhand: UCC यानी समान नागरिक संहिता आज से उत्तराखंड में लागू हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशल पोर्टल लॉन्च करते हुए इसका ऐलान कर दिया है।  यूसीसी (Uniform Civil Code) लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला राज्य बन गया है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू किए जाने की तारीख पहले से तय की गई थी।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने UCC पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि, 'आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। ड्राफ्ट बनाने में टीम ने कड़ी मेहनत की है। हमने जनता से किया वादा पूरा किया है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी। हलाला प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह पर रोक लगेगी।' सीएम धामी ने यूसीसी लागू करते हुए कहा कि इस कानून से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व तय होंगे। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने की कोशिशि की गई है।

उत्तराखंड यूसीसी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और इनसे संबंधित अन्य विषयों को रेगुलेट करेगा। यूसीसी में सभी धर्मों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान शादी की उम्र, तलाक के आधार और प्रक्रियाएं तय की गईं हैं, जबकि बहुविवाह और हलाला पर बैन लगाया गया है। आपको बता दे कि बीजेपी ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को प्रमुख चुनावी वादे में रखा था। सीएम की कुर्सी पर दोबारा बैठते ही पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेष कमिटी के गठन पर मुहर लगा दी गई थी और आज वादा पूरा करते हुए सीएम धामी ने राज्य में यूसीसी लागू कर दिया है।