New Income Tax Bill: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को नये आयकर विधेयक को मंजूरी दे दी, जो छह दशक पुराने आईटी अधिनियम की जगह लेगा। नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं लगाने की एक कवायद है। नए कानून में ऐसे बदलाव और नियम नहीं होंगे जिनकी अब ज़रूरत नहीं है। साथ ही,कानून को इतनी आसान भाषा में लिखा जाएगा कि लोग इसे बिना किसी टैक्स एक्सपर्ट की मदद के भी समझ सकें। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रीमंडल ने पीएम कौशल विकास योजना 4.0, स्किल इंडिया के लिए 8800 करोड़ रुपए के फण्ड और साउथ कॉस्ट रेलवे जोन को भी मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना अब 'स्किल इंडिया कार्यक्रम' की समग्र केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत जोड़ दिए गए हैं। पीएमकेवीवाई 4.0 के लिए 6,000 करोड़ रुपये, पीएम-एनएपीएस के लिए 1,942 करोड़ रुपये और जेएसएस के लिए 858 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह मंजूरी देशभर में मांग-संचालित, प्रौद्योगिकी-सक्षम और उद्योग-अनुकूल प्रशिक्षण को एकीकृत करके एक कुशल, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है.
पीएमकेवीवाई 4.0 में कौशल विकास प्रशिक्षण को उद्योग उन्मुख बनाने, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाने और पहुंच बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव किए गए हैं। इस योजना के तहत एक महत्वपूर्ण बदलाव अल्पकालिक कौशल कार्यक्रमों के भीतर 'नौकरी के साथ प्रशिक्षण' का एकीकरण है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षुओं को वास्तविक दुनिया का अनुभव और उद्योग का अनुभव प्राप्त हो।