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सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करने वाले को मिलेगा 10 हजार रूपये, परिवहन विभाग ने की घोषणा

PATNA: सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वाले व्यक्ति को सरकार पुरस्कृत करेगी। ऐसे व्यक्ति को 10 हजार रूपय देकर सम्मानित किया जाएगा। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमार ने इसकी घोषणा की। कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को 10 हजार रूपया मिलेगा। परिवहन विभाग मंत्री की अध्यक्षता में हुई बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है। 

मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में बुधवार को यह बैठक हुई थी। सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न पणधारी विभागों (स्टेक होल्डर) द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं योजनाओं की विभागवार की समीक्षा की गयी। मंत्री शीला कुमारी ने बैठक के दौरान एनएचआई के प्रतिनिधि को यह आदेश दिया कि बसावट वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले एनएच के किनारे सुरक्षात्मक ग्रिल जरूर लगाये।

सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को अब 10 दस हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जायेगी। इसकी घोषणा परिवहन विभाग मंत्री श्रीमती शीला कुमारी ने बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में बिहार सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में की। 

बैठक में सड़क सुरक्षा हेतु बिहार सड़क सुरक्षा परिषद एवं विभिन्न पणधारी विभागों (गृह विभाग, परिवहन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, एनएचएआई, स्वास्थ्य, नगर एवं आवास, शिक्षा विभाग) द्वारा किये जा रहे कार्यों व योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई। बैठक के दौरान परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने एनएचआई/ मोर्थ के प्रतिनिधि को निदेश दिया कि बसावट वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले एनएच के किनारे सुरक्षात्मक ग्रिल लगाया जाय।

परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि वर्तमान में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटन को जिलों में चयन कर 5 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। अब तक कुल 919 गुड सेमेरिटन को विभिन्न अवसरों यथा 15 अगस्त, 26 जनवरी एवं अन्य अवसरों पर सम्मानित किया गया है। गुड सेमेरिटन संबंधित दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिलों के महत्वपूर्ण सरकारी स्थलों/भवनों की दीवारों पर जागरूकता युक्त बोर्ड का अधिष्ठापन किया गया है।

परिवहन विभाग मंत्री श्रीमती शीला कुमारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा राज्य में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों की ससमय उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा दिया जाय तो काफी हद तक उनकी जान बचाई जा सकती है। आवश्यकता है कि लोग घायल पीड़ितों की मदद करने के लिए आगे आयें। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन विभाग ने सम्मान राशि को पांच हजार रुपये से बढ़ा कर दस हजार रुपये करने का निर्णय लिया है।  

परिवहन विभाग मंत्री ने कहा कि जिलों में जहां बस पड़ाव का निर्माण हो वहां मॉडल प्राकलन में लघु शौचालय एवं यथा संभव पेयजल की भी सुविधा हो। परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल ने कहा कि सड़क दुर्घटना एवं दुर्घटना के फलस्वरुप मृतकों की संख्या में कमी लायी जा सके इसके लिए बिहार सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा विभिन्न स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट के सहयोग से कार्य किये जा रहे हैं। जन जगरूकता हेतु प्रचार-प्रसार किये जा रहे हैं । इसे और भी व्यापक तौर प्रचार प्रसार किया जाएगा। परिवहन, पुलिस और अन्य संस्थानों द्वारा अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया जाएगा।

राज्य परिवहन आयुक्त बी. कार्तिकेय धनजी ने पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से सड़क सुरक्षा हेतु सड़क सुरक्षा परिषद एवं विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं का एक मुख्य कारण ओवर स्पीडिंग तथा गलत दिशा में वाहन चलाना है। ओवर स्पीडिंग से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सर्वाधिक दुर्घटना वाले 5 एनएच पर स्टैटिक रडार गन स्थापित किये जाने एवं चलानिंग का प्रस्ताव है। 

इस मौके पर विशेष सचिव गृह विभाग के.एस. अनुपम, एडीजी यातायात सुधांशु कुमार, मोर्थ पटना के क्षेत्रीय पदाधिकारी, एनएचएआई पटना के क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।