National Herald case : दिल्ली की एक अदालत ने बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले दोनों नेताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि नोटिस आज शाम तक दोनों को भेज दिए जाएं। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को तय की गई है।
यह केस 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर शुरू हुआ था। आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) को बिना ब्याज 90.21 करोड़ रुपये का लोन दिया, जिसे बाद में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को मात्र 50 लाख रुपये में ट्रांसफर कर दिया गया। इस लेन-देन के जरिए यंग इंडियन , जिसमें सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है| बता दे कि AJL की 99% हिस्सेदारी और उसकी लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर नियंत्रण पा लिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसे आपराधिक साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग बताते हुए 2021 में जांच शुरू की। अप्रैल 2025 में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई जिसमें उन्हें इसके बाद आरोपी नंबर 1 और 2 बताया गया है। वहीँ कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताती रही है।