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मुख्‍तार अंसारी को 10 साल की सजा, सांसद अफजाल अंसारी पर भी होगा फैसला..

DESK : पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी एमएलए कोर्ट दुर्गेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की जिरह बीते एक अप्रैल को ही पूरी हो चुकी है। जिसके बाद  इस मामले में पहले 15 अप्रैल को फैसला आना था लेकिन बाद में तारीख को बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया गया था। अब आज इस ममाले में फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को  10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही थोड़ी देर में सांसद अफजाल अंसारी पर भी फैसला आने वाला है। यदि इनको दो साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्‍यता भी जा सकती है।

दरअसल, मुख्तार अंसारी  बीते 18 साल से जेल में बंद है। इसके ऊपर गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के विभिन्न थानों में जेल में रहते मुख्तार पर अब तक हत्या के कई मामले दर्ज हुए हैं। इस प्रकार करीब 60 साल के मुख्तार अंसारी पर कुल 61 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें से सबसे ज्यादा मुकदमे उसके गृह जनपद गाजीपुर में दर्ज हैं। जनवरी में 61वां मुकदमा उसके गृह जिले के मुहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में उसरी चट्टी हत्याकांड में दर्ज हुआ था।

मालूम हो कि, गाजीपुर में वर्ष 2005 में मुहम्मदाबाद थाना के बसनिया चट्टी में भाजपा के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय समेत सात लोगों की हत्या की गई थी। इस मामले में अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद से गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। दरअसल अंसरी ब्रदर्स के प्रभाव वाली मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर 2002 में अफजाल अंसारी को हराकर कृष्णानंद राय ने जीत हासिल की थी। कृष्णानंद राय की हत्या उस समय की गई, जब वह भांवरकोल ब्लॉक के सियाड़ी गांव में आयोजित एक स्थानीय क्रिकेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि बुलाए गए थे। जब वह मैच का उद्घाटन कर वापस आ रहे थे, तभी बसनिया चट्टी के पास घात लगाए हमलावरों ने कृष्णानंद राय के काफिले पर एके-47 से 500 राउंड फायर झोंक दिए थे।