Kolkata RG Kar Doctor Rape Murder Case: कोलकाता के आर जी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद हत्या करने का मामले में दोषी करार संजय रॉय को सियालदह की कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसके ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने ममता सरकार को आदेश दिया है कि वह मृतका के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 17 लाख रुपए दे।
दरअसल, कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। इस मामले में सियालदह की कोर्ट ने बीते शनिवार को ही संजय रॉय को दोषी करार दिया था। आज सजा पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषी संजय रॉय कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाता रहा और जज से कहा कि वह दोषी नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। संजय ने कहा कि जो अपराध किया ही नहीं है उसकी सजा दी जा रही है।
कोर्ट में मौजूद सीबीआई के वकील ने कहा कि संजय रॉय का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर उसे कड़ी सजा नहीं मिली तो लोगों का भरोसा का खत्म हो जाएगा। जिसपर कोर्ट ने भी कहा कि यह कोई मामूली अपराध नहीं है, महिला डॉक्टर की निर्ममता से हत्या की गई।
बता दें कि साल 2024 के 9 अग्सत को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 31 साल की महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई थी। महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप किया गया और उसके बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई थी। भारी बवाल के बाद इस केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था। पिछले साल 12 नवंबर के सीबीआई की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू की थी। अब इस मामले में कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।