DELHI: पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमा पर डटे आंदोलनकारी किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने किसानों की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की गई थी।
दरअसल, किसान आंदोलन की वजह बंद शंभू बॉर्डर फिलहाल बंद ही रहेगा। दिल्ली कूच की जिद पर अड़े किसानों ने पंजाब के सभी हाइवे को खोलने की मांग की थी। किसानों की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले से ही एक याचिका लंबित है, ऐसे में नई याचिका पर चर्चा नहीं होगी।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान अपनी मांगों, जैसे कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 13 फरवरी से वे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए थे। केंद्र की पहल पर किसानों ने सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम देते हुए दिल्ली कूच को स्थगित कर दिया था।
बाद में किसान नेताओं ने ऐलान किया कि सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। ऐसे में रविवार 8 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच के लिए हजारों किसान रविवार से ही शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर शंभू बोर्डर समेत पंजाब के सभी हाईवे को खोलने की मांग की थी। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किसानों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।