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दिल्ली-NCR में फिर बेहद खराब हुई हवा, GRAP-3 लागू, जानिये क्या-क्या रहेंगी पाबंदियां

Delhi-NCR Air Pollution news: दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदूषण स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सीएक्यूएम (कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट) ने राजधानी में GRAP-3 लागू कर दिया है। आने वाले तीन से चार दिनों तक प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में रह सकता है।

प्रदूषण बढ़ने से अब आम लोगों के लिए निर्माण कार्यों पर रोक फिर से लागू हो गई है। जनवरी में चौथी बार GRAP-3 को लगाया गया है। पाबंदियों के दौरान BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों पर बैन रहेगा, निर्माण कार्यों पर रोक लगी रहेगी और पांचवीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी। 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एयर बुलेटिन के अनुसार राजधानी का प्रदूषण स्तर 365 रहा। फरीदाबाद का 237, गाजियाबाद का 252, ग्रेटर नोएडा का 228, गुरुग्राम का 318 और नोएडा का 236 रहा। चार जगहों पर प्रदूषण का स्तर गंभीर रहा है। इनमें बवाना का AQI 410, जहांगीरपुरी का 403, मुंडका का 432 और वजीरपुर का 408 रहा। रिपोर्टस के अनुसार 30 जनवरी से 1 फरवरी तक प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहेगा। बीते आठ दिनों से प्रदूषण खराब या सामान्य स्तर पर बना हुआ था। 

GRAP-3 में क्या-क्या रोक रहेगी

दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल की प्राइवेट गाड़ियों पर बैन (दिव्यांगों को छूट)

दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में पांचवीं तक की क्लासेस सभी स्कूलों में हाइब्रिड मोड पर चलेंगी

निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक (इसमें रेलवे, मेट्रो, आईएसबीटी, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस से जुड़े प्रोजेक्ट, अस्पताल, सेनिटेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को छूट दी गई है)

बीएस-4 या इससे कम स्टैंडर्ड के हल्के माल वाहक डीजल ट्रक दिल्ली में नहीं आएंगे (जरूरी सामान वाले ट्रकों को छूट)