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BJP विधायक ढुल्लू महतो को बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट से इस मामले में मिली बेल

RANCHI: बाघमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो के लिए राहत की खबर है। ढुल्लू महतो को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बीजेपी विधायक ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका याचिका दी थी। जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हे जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद अब भाजपा विधायक ढुल्लू महतो जेल से बाहर आ सकेंगे।

दरअसल, ढुल्लू महतो के खिलाफ धनबाद के केंदुआडीह थाना में मामला दर्ज कराया गया था। रामेश्वर तूरी की शिकायत पर भाजपा विधायक के खिलाफ केंदुआडीह थाना में 12 अक्टूबर 2022 को कांड संख्या 132 दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ रंगदारी मांगने, हत्या का प्रयास करने और आर्म्स एक्ट सहित कई धाराएं लगायी गई थी।

बता दें कि धनबाद की अदालत ने इस केस में ढुल्लू महतो की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। जिसके बाद महतो ने हाईकोर्ट के दरवाजा को खटखटाया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई। भाजपा विधायक की ओर से उनके वकील इंद्रजीत सिन्हा  और अजय शाह ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा, दूसरी ओर राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता मनोज कुमार ने पक्ष रखा। वहीं अब हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद विधायक ढुल्लू महतो जेल से बाहर आ सकते हैं।