Vehicle Re-Registration Bihar: बिहार के पूर्णिया जिले के वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। अब 15 साल पुरानी गाड़ियों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें सड़कों पर चलाया जा सकता है। पूर्णिया जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने बताया कि बिहार सरकार पुराने वाहनों की विशेष जांच कर रही है, ताकि बिना रजिस्ट्रेशन के चलने वाली गाड़ियों पर लगाम लगाई जा सके। इस पहल से न केवल चालान से बचा जा सकेगा, बल्कि पुरानी गाड़ियां भी वैध तरीके से सड़कों पर दौड़ सकेंगी।
कमर्शियल वाहन: 1 साल की वैधता दी जाएगी।
इसके बाद भी गाड़ी को रोडवर्थी पाए जाने पर हर 5 साल या 1 साल बाद रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराया जा सकता है।
रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
पूर्णिया जिला परिवहन पदाधिकारी के अनुसार, 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:
जमा करने होंगे निम्नलिखित दस्तावेज
अपडेटेड ऑनर स्मार्ट बुक कार्ड
आधार कार्ड
वैध इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट
रोड टैक्स की पेमेंट का सबूत
पैन कार्ड या फॉर्म 60/61
फॉर्म 25
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन:
वाहन मालिक parivahan.gov.in पर ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं या सीधे पूर्णिया जिला परिवहन कार्यालय में दस्तावेज जमा कर सकते हैं। कार्यालय का समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक।
वाहन की जांच
संबंधित मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर गाड़ी की फिटनेस और क्षमता की जांच करेगा।
गाड़ी को रोडवर्थी पाए जाने पर ही रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी।
शुल्क भुगतान
रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के लिए सरकारी शुल्क और टैक्स का भुगतान करना होगा।
शुल्क का अनुमान
टू-व्हीलर: 360 रुपये।
कार: 600 रुपये।
स्मार्ट कार्ड के लिए अतिरिक्त शुल्क: 200 रुपये।
कमर्शियल वाहनों के लिए शुल्क अलग हो सकता है, जो फिटनेस सर्टिफिकेट और टैक्स पर निर्भर करता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाक के माध्यम से रजिस्टर्ड पते पर भेजा जाएगा। इसमें आमतौर पर 1-2 हफ्ते का समय लग सकता है।