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Bihar News: विधानसभा की 'कारा सुधार समिति' का गठन, BJP विधायक पवन जायसवाल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, ये 6 MLA बने मेंबर

Bihar News: पटना से एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है, जहां विधानसभा की कारा सुधार समिति का गठन किया गया है. बीजेपी के विधायक पवन जायसवाल को अहम् जिम्मेदारी सौंपते हुए सभापति घोषित किया गया है जबकि अन्य 6 विधायकों को सदस्य घोषित किया गया है. नीचे दी गई जानकारी में आप इसके बारे में हर डिटेल पढ़ सकते हैं.

बिहार विधान सभा सचिवालय अधिसूचना

पटना,

दिनांक-27 मार्च, 2025 ई० 

संख्या-1 स्था०-38/2025-816 

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा ने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 59 के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार विधान सभा की "कारा सुधार समिति" का गठन निम्न प्रकार किया है :-

1. श्री पवन कुमार जायसवाल (21)

स०वि०स०

सभापति

2. श्री प्रमोद कुमार सिन्हा (10)

स०वि०स०

सदस्य

3. श्री मोहम्मद अनजार नईमी (52)

स०वि०स०

सदस्य

4. श्रीमती मीना कुमारी (34)

स०वि०स०

सदस्या

5. श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव (17)

स०वि०स०

सदस्य

6. श्री राम विशुन सिंह (197)

स०वि०स०

सदस्य

7. श्री मुरारी प्रसाद गौतम (207)

स०वि०स०

सदस्य

श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स० इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे । इस समिति का कार्यकाल 1 अप्रील 2025 से सत्रहवीं बिहार विधान सभा के कार्यकाल तक होगा । 

समिति मुख्यतः निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में विचार-विमर्श कर अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन दे सकेगी :-

1. यह समिति राज्य के विभिन्न काराओं के लिए बजट आवंटन एवं उसके व्यय की सम्परीक्षा करेगी ;

2. कैदियों के कल्याण के लिए लागू योजनाओं तथा उनकी आजीविका एवं वहाँ आपूर्ति किए जाने वाली क्रय सामग्री की समीक्षा कर सकेगी P

3. राज्य के काराओं के कैदियों की मनः स्थिति एवं उनके व्यवहार में सकारात्मक सोच को जागृत करने के लिए किये जाने वाले उपायों की समीक्षा कर सकेगी और सुझाव दे सकेगी।

4. कारा में कैदियों की क्षमता, कारा के रख-रखाव एवं कैदियों की सुरक्षा का सम्परीक्षण कर सकेगी;

5. कैदियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं एवं पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था का सम्परीक्षण कर सकेगी 

6. कैदियों के न्यूनतम मानवाधिकार की गारंटी कैसे मिले, उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार न हो, इसे सुनिश्चित करने का उपाय सुझा सकेगी;

7. महिला कैदियों एवं बाल कैदियों के अधिकार एवं उनके शिकायतों का सम्परीक्षण कर सकेगी

8. राज्य की काराओं एवं बंदियों के लिए चलाए जा रहे सुधार कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकेगी

9. राज्य की काराओं में बंदियों से मुलाकातियों की व्यवस्था के संस्थागत स्वरूप की जाँच कर सकेगी एवं उसके सुधार हेतु अपनी अनुशंसा दे सकेगी,

10. समिति अन्य ऐसे कृत्य कर सकेगी जो उसे सभा या अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर सौंपे जा सकेंगे;

अध्यक्षबिहार विधान सभा के आदेश से,

(ख्याति सिंह) प्रभारी सचिव,

271313

बिहार विधान सभापटना