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ATC मामलाः सांसद निशिकांत दुबे को SC की नोटिस, झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका

RANCHI: झारखंड के देवघर एयरपोर्ट से जुड़े ATC क्लीयरेंस के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड सरकार की याचिका पर जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने सुनवाई की। झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने SC में याचिका दायर की थी। निशिकांत दुबे के ऊपर आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया था। मामले पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया है।

दरअसल, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और उनके दो बेटों, सांसद मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ देवघर एयरपोर्ट सुरक्षा में चूक मामले में झारखंड पुलिस ने देवघर के कुंडा थाना में केस दर्ज किया था। बीजेपी सांसद सहित 9 लोगों पर आरोप है कि उन्होंने एयरपोर्ट के एटीसी में जबरन प्रवेश किया और क्लीयरेंस लेने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। शाम में वापसी के दौरान उन्होंने जबरन क्लीयरेंस लिया, जबकि देवघर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं है।

देवघर पुलिस द्वारा केस दर्ज करने के बाद बीजेपी सांसद ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले पर सुनवाई करते हुए भाजपा के सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे को रांची हाईकोर्ट नें बड़ी राहत देते हुए ने निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त कर दिया था। जिसके बाद झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार के वकील ने कहा कि निशिकांत दुबे ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। जिसपर कोर्ट ने निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया है।